उम्र तीन साल से कम तो स्कूल में प्रवेश नहीं

Posted on 24-Apr-2015 11:48 AM




प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने सत्र 2015-16 मेें स्कूलों में प्रवेश के लिए टाइम फ्रेम जारी करने के साथ आयु नीति भी लागू की है। अब तीन साल से कम उम्र होने पर बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
आयु नीति के तहत प्र्रवेश के लिए विभाग से दो तरह के विकल्प दिए है। तीन वर्ष से कम और सात वर्ष से अधिक की उम्र के किसी भी बालक या बालिका को पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही, किसी भी एंट्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु में दो वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा। आयु नीति के द्वितीय विकल्प का यदि कोई अभिभावक चयन करता है तो उसे अपनी एंट्री कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु भी दर्शानी होगी। इसी प्रकार एक अन्य विकल्प में कक्षा पहली से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कक्षाओं की संख्या के हिसाब से प्रवेश के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु तय की गई है। न्यूनतम व अधिकतम आयु की गणना सत्रारम्भ माह के आधार पर की जाएगी।


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