30 जून तक बदलें पुराने नोट

Posted on 11-Jun-2015 12:52 PM




नई दिल्ली। रिजर्व बैंक 2005 से पहले जारी नोटों को 30 जून तक ही बदलेगा। इसके बाद इन नोटों को बदलने के लिए बैंक में खाता, पहचान, आवास का प्रमाण देना जरूरी होगा।


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