18 तक चल सकेंगे पुराने डीजल वाहन

Posted on 14-May-2015 12:19 PM




ंदिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस वर्ष पुराने डीजल वाहन फिलहाल 18 मई तक चल सकेंगे।
    राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर लगायी गयी रोक को शुक्रवार को 18 मई तक बढ़ा दिया। केंद्र सरकार के अनुरोध पर एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने रोक को दो सप्ताह तक बढ़ाया है।
    सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से पेश हुई अतिरिक्त साॅलीसीटर जनरल पिंकी आनंद ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाने के लिए न्यायाधिकरण से और समय देने का अनुरोध किया।
    न्यायाधिकरण ने कहा कि अतिरिक्त साॅलीसीटर जनरल ने भरोसा दिलाया है कि वह मंत्रालय को सलाह देंगी कि संबंधित मंत्रालयों और विभागों की बैठक बुलाकर वायु प्रदुषण की की समस्या का हल निकाला जाये। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। एनजीटी के साथ ही दिल्ली सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और दूसरे संबंधित विभागों को दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा है। न्यायाधिकरण ने सात अप्रैल के अपने फैसले में डीजल को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का मुख्य कारण मानते हुए दस वर्ष पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी। एनजीटी ने फिर 13 अप्रैल को अपने फैसले पर दो सप्ताह तक रोक लगा दी थी।


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